अलवर: 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Santosh Sharma

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अलवर की विशेष पोक्सो अदालत नंबर 3 के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 6 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक की सजा सुनाई है. मुकेश के पीठासीन अधिकारी सोहनलाल शर्मा ने नाबालिग बच्ची के साथ करने के मामले में सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए आरोपी शेर सिंह को आजीवन कारावास एवं ₹12000 का अर्थदंड से दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पीड़ित ने नीमराणा थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बेटी पड़ोस में शादी में प्रतिभोज में गई थी. मासूम की उम्र 6 साल थी. शादी में शेर सिंह ने अश्लील हरकत की और उसके साथ दुष्कर्म किया.

यह मामला पॉक्सो अदालत नंबर 3 में आया यहां ट्रायल और बहस के बाद मंगलवार को पोक्सो अदालत नंबर 3 के विशिष्ट न्यायाधीश सोहनलाल शर्मा ने आरोपी शेर सिंह को मृत्यु पर्यन्त तक आजीवन कारावास और ₹12000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

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नीमराणा थाने में 13 जुलाई 2022 को पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया था कि 10 जुलाई को नाबालिग से रेप  हुआ है, बच्ची घर के पास एक विवाह समारोह में प्रतिभोज में शामिल होने गई थी. उसी दौरान शेर सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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