Rajasthan: राजस्थान में घूसखारों पर ACB लगातार नकेल कसने का काम रही है. इस संबंध में वह घूसखारों की पूरी जानकारी भी शेयर करती थी. लेकिन अब एक नए आदेश के बाद से एसीबी किसी भी भ्रष्ट कर्मचारियों को ट्रैप करने के बाद उनके नाम और फोटो जारी नहीं करेगी. इस संबंध में बुधवार शाम को एक आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि एसीबी सिर्फ विभाग का नाम और पद ही सावर्जनिक कर सकती है. यह आदेश एसीबी के नए अतिरिक्त प्रभार लेने वाले डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने जारी किया है.
इस आदेश में कहा गया है कि जब तक ट्रैप कर्मचारियों का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उनकी निजी जानकारी मीडिया में नहीं दी जा सकती है. इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस ट्रैप आरोपी को पकड़ा जाएगा, उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की जिम्मेदारी ट्रैप करने वाले अधिकारी की होगी.
इस आदेश से पहले एसीबी पूरे ट्रैप मामले की जानकारी प्रेस नोट के जरिए मीडिया को भेजती थी. कार्रवाई के वीडियो और फोटो भी जारी की जाती थी. पिछले कुछ वर्षों से एसीबी की त्वरित कार्रवाई से प्रदेश की जनता में एसीबी के प्रति विश्वास बढ़ा था. जिससे आम लोग एसीबी को भ्रष्ट अफसर की बेखौफ जानकारी देते थे. लेकिन नए आदेश के बाद किसी भी भ्रष्ट अफसर या कर्मचारी की फोटो और नाम मीडिया में नहीं आ सकेगी.
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