Rajasthan News: उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. 25 सितंबर को 90 विधायकों द्वारा सौंपे गए इस्तीफे की स्थिति पर स्पष्टता की मांग को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था.
याचिका दायर करने के पांच दिन बाद न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को मंगलवार को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट सूत्रों के मुताबिक इस मामले में स्पीकर को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है. साथ ही इस मामले में भी दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को कहा था कि मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए घटना के बाद स्पीकर से मुलाकात की थी. राठौड़ ने गुरुवार को कहा था, ‘हमने 18 अक्टूबर को एक ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब या स्पष्टता नहीं दी गई है. हमने उनसे इसपर निर्णय लेने और इस्तीफे स्वीकार करने का अनुरोध किया था.’
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गौरतलब है कि 25 सितंबर को, राजस्थान कांग्रेस के लगभग 90 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को उनके आवास पर एक बड़े पैमाने पर देर रात के नाटक में अपना त्याग पत्र सौंप दिया था.
ध्यान देने वाली बात है कि गहलोत गुट के विधायकों ने 25 सितंबर को कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर सचिन पायलट के खिलाफ और अशोक गहलोत के कांग्रेस प्रमुख चुने जाने पर अगले मुख्यमंत्री बनने की उनकी उम्मीदवारी पर एक स्टैंड लिया. गहलोत के समर्थक चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कोई ऐसा हो जिसने 2020 में पायलट के खुले विद्रोह के दौरान सरकार का समर्थन किया हो.
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