लिंचिंग केस में परमजीत,धर्मेन्द्र,नरेश,विजय को 7 साल की सज़ा, साक्ष्यों के अभाव में वीएचपी नेता बरी!
Alwar Mob Lynching Case Update
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अलवर-रकबर ख़ान मॉब लिंचिंग मामले में 4 आरोपियों को सुनाई सजा, चार आरोपियों परमजीत, धर्मेन्द्र, नरेश, विजय को 7 साल की सजा सुनाई गई, एक आरोपी स्थानीय वीएचपी नेता नवल किशोर को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया। अलवर के लालवंडी गांव में 20 जुलाई, 2018 की रात कथित तौर पर गो रक्षकों ने 29 वर्षीय रकबर खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, इस हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हुई थी। इस घटना में असलम ना के शख्स ने किसी तरह से अपनी जान बचाई थी, मौके पर पहुंची पुलिस घायल रकबर खान और गायों को रामगढ़ थाने ले गई। बाद में अस्पताल में रकबर की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर पूरे देश में चर्चा थी और अब पांच साल बाद कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है।
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