होली के पहले कलेक्टर का आदेश, कोटा में पूरे महीने लागू रहेगी धारा-144, बताई ये वजह, जानें

चेतन गुर्जर

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Kota News: कोटा में 5 मार्च से 3 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी. जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कोटा में धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. कलेक्टर ने बताया कि इस महीने में कई त्यौहार हैं. होली, शब-ए-बारात और फिर उसके बाद चेटीचंड, रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा. जिसे देखते हुए यह आदेश जारी किए गए है.

कलेक्टर ने कहा गुलाल-रंग खेलने के साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा. इस दौरान सभी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाएगा. साथ ही कानूनी व्यवस्था बिगड़ने की भी आशंका के चलते धारा -144 लागू की गई है. 

उन्होंने बताया कि चंबल नदी और इसकी नहरों में युवाओं द्वारा स्नान करने के दौरान पानी के तेज बहाव और फिसलन की वजह से कई व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई. उनकी मौत से उनके परिवार पर घोर वज्रपात हुआ है. उनके शवों को तलाशने के लिए अभियान चलाया जाता है. ऐसे में कोटा की कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी की जान माल को खतरा न हो, इसी के चलते कोटा में 29 दिन के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है.

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