22 साल पहले कांग्रेस विधायक ने एसपी को जड़ दिए थे थप्पड़, अब कोर्ट ने सुना दी ये सजा, जानें
Rajasthan Crime News: लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिकार कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को कोर्ट ने सजा सुना दी है. साल 2001 में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारा था. अजमेर की PCPNDT विशेष अदालत में चल रहे इस मुकदमे में अदालत ने […]

Rajasthan Crime News: लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिकार कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को कोर्ट ने सजा सुना दी है. साल 2001 में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारा था. अजमेर की PCPNDT विशेष अदालत में चल रहे इस मुकदमे में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए 3 अलग-अलग धाराओं में 3 साल, दो साल और तीन महीने की सजा सुनाए जाने के साथ ही उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पूरा मामला वर्ष 2001 का है जब तत्कालीन अजमेर कलेक्टर ऊषा शर्मा की अध्यक्षता में अजमेर सतर्कता व जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक चल रही थी. इसी दौरान तत्कालीन कांग्रेस के केकड़ी विधायक बाबूलाल सिंगारिया और अजमेर के तत्कालीन SP आलोक त्रिपाठी के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी. बाबूलाल सिंगारिया ने IPS अधिकारी आलोक त्रिपाठी पर हमला बोल दिया और उनके थप्पड़ जड़ दिए. बीच बचाव करने आए तत्कालीन ASP वासुदेव भट्ट के साथ भी सिंघानिया ने अभद्रता की और उनकी वर्दी फाड़ दी.
इस मामले में 1 प्रकरण अजमेर के सिविल लाइंस पुलिस थाने में दर्ज किया गया था. लगभग 23 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी पूर्व विधायक बाबूलाल सिंह धारिया को IPC की धारा 332 के तहत दोषी मानते हुए तीन साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं IPC की धारा 353 के तहत दो साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना और IPC की धारा 186 में भी दोषी मानते हुए तीन महीने कारावास की सजा के साथ 500 रुपये का जुर्माना लगाया है.