भीलवाड़ा का वो भट्टी कांड जिसने मचा दिया था देशभऱ में हड़कंप! सालभर पहले इस खौंफनाक वारदात को दिया गया था अंजाम

राजस्थान तक

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आज से ठीक सालभर पहले भीलवाड़ा में हुए भठ्ठी कांड की यादें आज भी प्रदेश के लोगों के जहन में ताजा है. एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया.

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आज से ठीक सालभर पहले भीलवाड़ा में हुए भठ्ठी कांड की यादें आज भी प्रदेश के लोगों के जहन में ताजा है. एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरे इंसानियत को शर्मसार कर दिया. 2 अगस्त 2023 की सुबह 17 साल की लड़की मवेशी चराने गई थी. तभी उसके साथ गैंगरेप किया गया और जिंदा ही कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया था. इस वारदात के बाद 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. 

जब इस घटना की जानकारी अगले दिन 3 अगस्त 2023 की सुबह मिली तो पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए और नतीजा ये कि दोनों दरिंदे कालू और कान्हा को एक साल के अंदर ही कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी. अब ये दोनों जेल के अंदर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं. 

बता दें कि इस मामले में कालू पुत्र रंगलाल कालबेलिया, पप्पू पुत्र अमर नाथ कालबेलिया, कान्हा पुत्र रंगलाल कालबेलिया, संजय पुत्र प्रभु कालबेलिया, कमलेश पुत्र श्रवण कालबेलिया, प्रभु पिता गंगाराम कालबेलिया और लाड उर्फ जीजी पत्नी कालु कालबेलिया के खिलाफ चालान पेश किया था. लेकिन दो दिन पहले 18 मई को 7 आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया और आज मुख्य दो आरोपी कालू कालबेलिया और उसके भाई काना  कालबेलिया को सजा सुनाई गई.

 

 

कांड के मुख्य आरोपी को मृत्युदंड की सजा

इस कांड का मुख्य आरोपी कालू था और उसको धारा 302 के तहत मृत्युदंड दिया गया. इसके साथ ही 376 व 376 डी में आजीवन कारावास, 326 में 7 वर्ष का कारावास, 5 जीएल-6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दूसरे आरोपी काना को भी 302 में मृत्युदंड से दडिंत किया गया. पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, 326 में 7 वर्ष का कारावास और 376 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. यह न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है और पुलिस विभाग की भी बहुत अच्छी भूमिका रही है.

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