भरतपुर: इंटरव्यू का कॉल लेटर देरी से पहुंचा तो पोस्ट ऑफिस पर लगा 2 लाख का जुर्माना, नहीं भरने पर संपत्ति हुई कुर्क

Suresh Foujdar

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Rajasthan News: राजस्थान के भरतपुर में पोस्ट ऑफिस की लापरवाही के चलते एक अभ्यर्थी के पास इंटरव्यू का कॉल लेटर देरी से पहुंचा. इसकी वजह से वह इंटरव्यू में नहीं बैठ सका. पोस्ट ऑफिस की लापरवाही के खिलाफ पीड़ित अभ्यर्थी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पोस्ट ऑफिस के खिलाफ याचिका दायर कर दी. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पोस्ट ऑफिस को ₹2 लाख परिवादी को देने का आदेश सुनाया मगर उसकी पालना नहीं हुई. इसके बाद बुधवार को सिविल न्यायालय द्वारा पोस्ट ऑफिस की चल संपत्ति कुर्क की गई.

मामला रूपवास कस्बे में स्थित पोस्ट ऑफिस का है. यहां के रहने वाले ऋषभ कटारा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में लीगल असिस्टेंट की पोस्ट पर 28 नवंबर 2020 को इंटरव्यू था. इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर डाक के जरिए आया था. यह लेटर रूपवास पोस्ट ऑफिस को 25 नवंबर 2020 को प्राप्त हो गया था. मगर पोस्ट ऑफिस की लापरवाही करते हुए उस लेटर को परवादी अभ्यर्थी के पास 2 दिसंबर 2020 को पहुंचाया. इसलिए पोस्ट ऑफिस की लापरवाही के चलते परिवादी ऋषभ कटारा इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सका.

पीड़ित ऋषभ कटारा ने पोस्ट ऑफिस की लापरवाही के खिलाफ सिविल न्यायालय रूपवास में याचिका दायर की थी. सिविल न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए ₹2 लाख बतौर जुर्माना परिवादी को अदा करने के लिए पोस्ट ऑफिस को आदेश दिया. कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होने पर सिविल न्यायालय ने बुधवार को पोस्ट ऑफिस की चल संपत्ति को कुर्क कर परिवादी को ₹201650 अदा करने का आदेश दिया. सिविल न्यायालय के सहायक नाजिर सत्येंद्र कुमार पोस्ट ऑफिस पहुंचे और उसकी चल संपत्ति को कुर्क किया.

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