इलाज से किया इनकार तो बढ़ेंगी हॉस्पिटल की मुश्किलें, जानें राइट टू हेल्थ की डिटेल 

तस्वीरः मनीष अग्निहोत्री

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हम आपको बता रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल की A to Z डिटेल.

तस्वीर- मंदार देवधऱ

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इमरजेंसी की स्थिति में निजी अस्पताल निशुल्क इलाज करने के लिए भी बाध्य है.  

तस्वीर: राजवंत रावत.

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मरीज के पास पैसे नहीं होने पर भी हॉस्पिटल इनकार नहीं कर सकेंगे.

तस्वीर- मंदार देवधर

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यही वह पेंच है जिस पर पूरे राजस्थान में इस बिल का विरोध किया जा रहा है.

तस्वीरः मनीष अग्निहोत्री

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अब राज्य और जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्राधिकरण का गठन होगा.

तस्वीरः मनीष अग्निहोत्री

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जहां मरीज अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे और प्राधिकरण में सुनवाई होगी.

तस्वीर: चेतन गुर्जर

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पहली बार उल्लंघन पर जुर्माना 10 हजार और इसके बाद 25 हजार तक होगा. 

तस्वीरः मनीष अग्निहोत्री

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मरीज को अन्य हॉस्पिटल में रैफर करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था अनिवार्य होगी.

तस्वीरः मनीष अग्निहोत्री

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बिल के प्रावधानों के मुताबिक मरीज की सभी बीमारियों के इलाज निशुल्क रहेगा. 

तस्वीरः मनीष अग्निहोत्री

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यहां पढ़िए राइ टू हैल्थ बिल का पूरी A to Z डिटेल

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