अजमेर: शादी में तीन युवकों ने कुत्ते को अपने साथ जबरदस्ती नचाया, पुलिस ने दर्ज किया केस

चंद्रशेखर शर्मा

ADVERTISEMENT

अजमेर: शादी में तीन युवकों ने कुत्ते को अपने साथ जबरदस्ती नचाया, पुलिस ने दर्ज किया केस
अजमेर: शादी में तीन युवकों ने कुत्ते को अपने साथ जबरदस्ती नचाया, पुलिस ने दर्ज किया केस
social share
google news

Ajmer: अजमेर में एक कुत्ते को परेशान करना 3 युवकों को भारी पड़ गया. वीडियो वायरल होने के बाद इन युवकों पर पुलिस द्वारा कार्र्वाई की गई. अजमेर के श्रीनगर थाना क्षेत्र के नोलखा गांव में एक शादी समारोह के दौरान तीन युवकों द्वारा कुत्ता (स्वान) को जबरदस्ती नचाने हुए यातनाएं देने का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो वायरल होने के बाद श्रीनगर थाना पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों की पहचान करना शुरू किया.

अब पुलिस को इस मामले में सफलता मिली है.श्रीनगर थाना अधिकारी राजेश के अनुसार आरोपियों की पहचान नोलखा गांव के ही शेर सिंह, फूल सिंह और राम सिंह के रूप में हुई. तीनों को जांच के लिए थाने पर बुलाकर पूछताछ की गई.

पुलिस ने युवकों को समझाया लेकिन एक नहीं सुनी

पुलिस को तीनों व्यक्ति ने उग्रता से बात की. तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह उनका पालतू कुत्ता है, वह इसके साथ जो चाहे वह करें. बार-बार पुलिस के द्वारा समझाने पर भी तीनों युवकों ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की. तीनों युवक बार-बार आवेश में आकर यही बातें दोहराने लगे. जिसके बाद पुलिस ने धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया है.

ADVERTISEMENT

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान

वहीं आईपीसी धारा 428 एवं 429 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करना गैर कानूनी बताया गया है, साथ ही ऐसा करने वाले के खिलाफ सजा का भी प्रावधान दिया गया है. ऐसा करने पर युवक पर 2000 रुपए तक का जुर्माना और 4 साल तक कि सजा के भी प्रावधान दिए गए हैं. पशु क्रूरता अधिनियम के तहत किसी भी जानवर को छेड़ना, उसको परेशान करना, चोट पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है.

देखें वायरल हो रही वीडियो

ADVERTISEMENT

बांसवाड़ा: मंच पर बोले मंत्री महेंद्रजीत- वोट चाहे मुझे दो या अर्जुन को, गहलोत ही बनेंगे मुख्यमंत्री

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT