आसाराम की पैरोल याचिका को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने दिए ये निर्देश

Ashok Sharma

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High Court’s instructions in the Asaram case: आसाराम (Asaram) की पैरोल याचिका को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर पैरोल प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के निर्देश दिए. याचिका पर सुनवाई के दौरान नए सिरे से पैरोल आवेदन पेश करने पर जिला पैरोल कमेटी को पुराने नियमों से सुनवाई कर निस्तारित करने के निर्देश दिए. साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया.

आसाराम की ओर से अधिवक्ता कालूराम भाटी ने पैरोल याचिका पेश की. याचिका में बताया कि आसाराम की ओर से 20 दिन की पैरोल के लिए जिला पैरोल कमेटी जोधपुर के सामने आवेदन किया गया. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पैरोल कमेटी ने 20 जून 2023 को पैरोल देने से इंकार कर दिया था. साथ ही पैरोल आवेदन को खारिज कर दिया.

आसाराम के अधिवक्ता ने बताया कि 25 अप्रेल 2018 को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा के आदेश हुए थे. मामले में पैरोल कमेटी ने नए पैरोल नियम 2021 के अनुसार आवेदन खारिज किया है. जबकि राजस्थान कैदियों को पैरोल पर रिहाई नियमों के प्रावधान 1958 के अनुसार आसाराम के आवेदन पर सुनवाई करनी थी.

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अधिवक्ता का कहना है कि नए नियम आसाराम के पैरोल आवेदन पर लागू नही होते है. भाटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिला पैरोल कमेटी की ओर से पुराने नियमों से निस्तारित किया जाना था जो कि नही किया गया. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने पैरोल का विरोध जताया. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने याचिका को कहा कि आसाराम की ओर से पैरोल आवेदन पेश करने पर 6 सप्ताह में नए नियमों की बजाय पुराने पैरोल नियमों से सुनवाई करते हुए जिला पैरोल कमेटी आवेदन को निस्तारित करे.

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