पाली: 15 साल की नाबालिग को किडनैप कर रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Bharat Bhushan

• 09:17 AM • 16 Feb 2023

Pali: 15 साल की एक नाबालिग को किडनैप कर उसके साथ रेप करने के मामले की सुनवाई पाली के पोक्सो कोर्ट में हुई. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपी नरेश मेघवाल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. […]

Rajasthantak
follow google news

Pali: 15 साल की एक नाबालिग को किडनैप कर उसके साथ रेप करने के मामले की सुनवाई पाली के पोक्सो कोर्ट में हुई. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपी नरेश मेघवाल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें...

पोक्सो कोर्ट संख्या दो के वरिष्ठ लोक अभियोजक नवरत्न अग्रवाल ने बताया कि 4 सितम्बर 2021 को पाली के सदर थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसमें बताया कि टेवाली खुर्द गांव निवासी 21 वर्षीय नरेश मेघवाल उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी को 3 सितम्बर 2021 को घर से अपहरण कर ले गया. नाबालिग ने अपने बयान में बताया कि अहमदाबाद में अपने परिचित के घर पर आरोपी ने उसे रखा और कई बार रेप किया.

आरोपी को गिरफ्तार होने के बाद नाबालिग बच्ची होने के कारण स्कूल टीचर को गवाह बनाया गया था. सजा मिलने के बाद दोषी के चेहरे पर कोई चिंता भी नजर नहीं आ रही थी और वो पुलिस के पीछे-पीछे छिपकर हुआ कोर्ट से निकला. वकील नोरतन अग्रवाल ने बताया की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के जज मान सिंह चुण्डावत ने पाली के सदर थाना क्षेत्र के टेवाली गांव निवासी 21 साल के नरेश मेघवाल को नाबालिग से रेप और अपहरण का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

सचिन पायलट बोले- राजस्थान पर जल्द किया जाए फैसला, 81 विधायकों के इस्तीफे की जांच हो

    follow google newsfollow whatsapp