Rajasthan: पतंगबाजी को लेकर एडवाइजरी जारी, अगर इस समय पतंग उड़ाई तो हो सकती है जेल

विशाल शर्मा

10 Jan 2023 (अपडेटेड: Jan 10 2023 7:33 AM)

Kite Flying in Rajasthan: राजस्थान में मकर संक्रांति पर मांझे से हो रही घटनाओं को देखते हुए गहलोत सरकार ने अब पतंगबाजी के समय को लेकर एडवाइजरी जारी की है. जिसके बाद अब प्रदेश में 4 घंटे तक लोग पतंगबाजी नहीं कर सकते और यदि पतंग उड़ाते हुए नजर भी आए तो जेल की हवा भी […]

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Kite Flying in Rajasthan: राजस्थान में मकर संक्रांति पर मांझे से हो रही घटनाओं को देखते हुए गहलोत सरकार ने अब पतंगबाजी के समय को लेकर एडवाइजरी जारी की है. जिसके बाद अब प्रदेश में 4 घंटे तक लोग पतंगबाजी नहीं कर सकते और यदि पतंग उड़ाते हुए नजर भी आए तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

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गृह विभाग ने सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने के निर्देश दिए है. इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को धारा 144 के प्रावधानों के तहत पतंगबाजी पर रोक लगाने को कहा है. कई जिलों में कलेक्टर इससे संबंधित आदेश पहले ही जारी कर चुके हैं. गृह विभाग की एडवाइजरी में सुबह शाम पतंगबाजी पर रोक लगाने के पीछे पतंग उड़ाने में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिन्थेटिक मांझा, आयरन, ग्लास के धागों का उपयोग करने से पक्षियों और आम लोगों के जीवन पर खतरे का हवाला दिया गया है.

ऐसे में अब सुबह शाम पतंगबाजी करने वालों पर पुलिस नजर रखेगी. अगर प्रतिबंधित समय में पतंग उड़ाते कोई मिलता है तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है. गृह विभाग की एडवाइजरी के बाद अब सभी कलेक्टर अपने स्तर पर अलग से आदेश जारी करके इसकी पालना करवाएंगे. सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे के पीरियड में पतंग उड़ाना धारा 144 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा.

दरअसल प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई सालों से चाइनीज मांझे से लहूलुहान होने की घटनाएं हो चुकी हैं. जिसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2012 में ही सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाने का आदेश दिया था. इसके साथ प्लास्टिक और चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाने के आदेश दिए थे. लेकिन अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए एडवाइजरी जारी की है. जिसके बाद पतंगबाजी के शौकीन असमंजस में है.

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