Rajasthan Govt. Order For Transfer: राजस्थान की जनता को बिजली बिल में राहत के लिए बुधवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऐलान के बाद अब कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है. इसे लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है. जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी एक ही जगह 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकेंगे. विभाग में आवश्यकता होने पर 5 साल तक कर्मचारी की सेवाएं ली जाएगी.
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इसे राज्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिहाज से जारी किया गया है. दरअसल, जयपुर में योजना भवन की अलमारी में मिले करोड़ों रुपए कैश और गोल्ड के बाद सरकार बुरी तरह घिर गई थी. ऐसे में छवि सुधारने की कोशिश में जुटी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार खत्म करने का संदेश दिया है.
आदेश के मुताबिक अब एक ही डिपार्टमेंट में तीन साल से ज्यादा समय से अलग-अलग पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा. इसे लेकर सरकार ने नीति भी तैयार कर दी है. जिसके बाद राज्य में शासन सचिवालय हो या अन्य सरकारी दफ्तर, यहां कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे.
क्या है आदेश?
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. इस आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया कि शासन सचिवालय और विभिन्न विभागों के निदेशालय और आयुक्तालयों में पदस्थापित रहते हैं, जिससे राजकार्य की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. कार्यप्रणाली की निष्ठा और विश्वसनीयता के संदेहास्पद होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है.
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