जयपुर बम ब्लास्ट केस में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की ये अर्जी

Sanjay Sharma

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jaipur bomb blast case: जयपुर बम ब्लास्ट के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने बम ब्लास्ट के चार दोषियों को बरी कर दिया था. इसी फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है.

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए गए दोषियों को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ब्लास्ट पीड़ितों की अर्जी के साथ ही राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश के उन हिस्सों पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस जांच पर गम्भीर सवाल खड़े करते हुए अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को राज्य सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमे हाईकोर्ट ने दोषियों को जेल में ही रखने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट आगे राज्य सरकार की अर्जी पर पीड़ित की ओर से दायर अर्जी के साथ ही सुनवाई करेगा.

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13 मई 2008 को दहला था जयपुर
राजस्थान की राजधानी जयपुर 13 मई 2008 को 8 धमाकों से दहल गई थी. पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर शवों के टुकड़े बिखर गए. हर तरफ चीख-पुकार का माहौल था. शहर के अलग-अलग हिस्सों में कुल 9 बम प्लांट किए गए थे जिसमें 8 धमाके हुए. 71 लोगों की मौत हुई और 185 से ज्यादा लोग घायल हो गए. मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया. मुख्य चार आरोपियों को निचली अदालत से फांसी की सजा हुई. वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने इन चारों को बरी कर दिया.

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