जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस: आरोपी सलमान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
राजस्थान की राजधानी जयपुर में वर्ष 2008 में सीरियल बम धमाकों पूरा देश हिल गया था. इस सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवारों और राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले के सभी रिकार्ड तलब किए हैं.
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जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी मोहम्मद सलमान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सलमान को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोप है कि सलमान के पास जिंदा बम मिले थे. इस मामले में खुद को नाबालिग बताकर कर आरोपी सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में वर्ष 2008 में सीरियल बम धमाकों पूरा देश हिल गया था. इस सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवारों और राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले के सभी रिकार्ड तलब किए हैं. इधर एक आरोपी मोहम्मद सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि घटना के वक्त वो नाबालिग था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में फिलहाल बदलाव नहीं
सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कोई संशोधन या कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था. आरोपियों ने हाईकोर्ट के उस आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई थी, जिसमें उनको सम्बधित थाने में रोज हाजरी लगाने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का बदलाव करने से मना कर दिया था.
हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती
पीड़ित परिवारों और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 2019 में निचली अदालत ने 2009 में सीरियल ब्लास्ट मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा का फैसला सुनाया था. उसी साल हाईकोर्ट ने 29 मार्च को सबूत के अभाव में अपने एक आदेश में दोषियों को बरी कर दिया था. गौरतलब है कि 13 मई 2008 में जयपुर ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी. उन धमाकों में 185 लोग घायल भी हो गए थे.
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