पेपर लीक मामले के आरोपी भूपेंद्र सारण को राहत! जेडीए ने दिए ये निर्देश, जानें पूरा मामला
Jaipur News: राजस्थान में 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी भूपेंद्र सारण को राहत मिल गई. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई को एक दिन के लिए टाल दिया. जेडीए ट्रिब्यूनल में गुरुवार को राहत की मांग की गई थी, जिस पर ट्रिब्यूनल ने यह फैसला लिया है. […]

Jaipur News: राजस्थान में 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी भूपेंद्र सारण को राहत मिल गई. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई को एक दिन के लिए टाल दिया. जेडीए ट्रिब्यूनल में गुरुवार को राहत की मांग की गई थी, जिस पर ट्रिब्यूनल ने यह फैसला लिया है. दरअसल, जयपुर के रजनी विहार इलाके में भूपेंद्र सारण और उनके भाई गोपाल सारण के दो मंजिला मकान को लेकर नोटिस थमा दिया गया था. नोटिस में घर के अवैध निर्माण के संबंध में 72 घंटे का नोटिस दिया था. जिसके बाद फरार चल रहे सारण बंधुओं के घर पर फिर कानूनी नोटिस चस्पा किया गया.
नोटिस के जवाब में सारण बंधु की पत्नियों ने याचिका दायर कर समय मांगा. याचिकाकर्ता अंचीदेवी और इंदुबाला देवी की याचिका पर सुनवाई दोपहर 2 बजे हुई. एकलपीठ ने जेडीए ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि याचिका पर जल्द फैसला लिया जाए. निर्देश के बाद जेडीए कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्रवार सुबह सुनवाई होगी और तब तक उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा.
गौरतलब है कि भूपेंद्र सारण पेपर लीक मामले में फरार है. वहीं, जयपुर शहर पुलिस की ओर से फर्जी डिग्री मामले में गोपाल सारण का नाम सामने आया था. जिसके बाद से गोपाल भी फरार चल रहा है. जबकि फर्जी डिग्री मामले में सारण बंधु की पत्नियां जेल में है. 10 जनवरी को जेडीए के अधिकारी पेपर माफिया भूपेंद्र सहारण के घर पहुंचे थे. मकान को अतिक्रमण मानते हुए 72 घंटे का नोटिस दिया था. इस मामले में प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी कहना था कि गोपाल सहारण और उसके भाई भूपेन्द्र सहारण ने जयपुर के अजमेर रोड पर बिना सेटबैक छोड़े मकान बना रखा है. जिसे अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. उसके बाद इस अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश भी जारी हो गया.