डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पद को लेकर हाईकोर्ट में PIL, इस दिन होगी सुनवाई
कील ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि उन्होंने शनिवार यानी 16 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में जनहित याचिका दायर की है. सोलंकी का कहना है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट संवैधानिक नहीं है. ये संविधान में वर्णित नहीं है.
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PIL in High Court regarding Diya Kumari and Premchand Bairwa: राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है. मंत्रालय का बंटवारा हो गया है और विभाग भी बांटे जा चुके हैं. हालांकि इन सबके बीच डिप्टी सीएम के पद और बिना चुनाव लड़े आचार संहिता के दौरान मंत्री बने सुरेंद्र पाल टीटी पर सवाल उठा. डिप्टी सीएम के पद को संवैधानिक नहीं मानते हुए एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने हाईकोर्ट में PIL दायर कर दिया. इधर करणपुर में चुनाव हारते ही सुरेंद्र पाल टीटी ने पद से इस्तीफा दे दिया है.
हाईकोर्ट में दायर PIL पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी. हालांकि मामला सप्लीमेंट्री में 172वें क्रमांक पर लिस्टेड था, लेकिन पीआईएल का सुनवाई के लिए नंबर नहीं आने के चलते सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी गई है. उक्त पीआईएल में राज्यपाल, सीएम, केद्र सरकार के सचिव, राज्य के सीएस, डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा का पक्षकार बनाया गया है.
वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि उन्होंने शनिवार यानी 16 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में जनहित याचिका दायर की है. सोलंकी का कहना है कि डिप्टी सीएम का पोस्ट संवैधानिक नहीं है. ये संविधान में वर्णित नहीं है. ये महज एक राजनैतिक पद है. इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस असंवैधानिक पद को चुनौती दी है.
PCC चीफ डोटासरा ने भी उठाए थे सवाल
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्विट कर डिप्टी सीएम के पद की शपथ पर सवाल उठाया था. डोटासरा ने ट्विट कर कहा था- ”कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथग्रहण का विवरण लिखा गया है जबकि संविधान के अनुच्छेद 163 , 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण नहीं है।”
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