जयपुर ब्लास्टः आरोपियों के बरी होने के बाद बोले परिजन- पॉलिटिकल माइलेज के लिए बनाया निशाना

राजस्थान तक

ADVERTISEMENT

Rajasthantak
social share
google news

Jaipur Blast Case: जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया है. इससे पहले निचली अदालत ने इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. जिसके बाद इस फैसले को परिजनों ने चुनौती दी थी. यूपी के आजमगढ़ निवासी मोहम्मद सैफ संजरपुर, सलमान संजरपुर, सैफुर रहमान बदरका और मोहम्मद सरवर के बरी होने के बाद परिजन काफी खुश है. परिजनों का कहना है कि उन्हें कोर्ट के फैसले पर भरोसा था. सबूत और गवाहों के अभाव में निचली अदालत ने गलत फैसला सुना  दिया था. जिसका सुधार करते हुए हाईकोर्ट ने सारे सबूतों पर फैसला सुनाया है.

परिजनाे ने फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि जिस तरह से जिले और इलाके को बदनाम किया गया था, आज वह कलंक धूल गया है. सैफ के पिता शादाब अहमद ने कहा कि सभी 1300 गवाह फर्जी थे और सब पुलिस के गवाह थे, लेकिन हाईकोर्ट में एक भी नहीं टिक पाया. इस फैसले से हमारा सम्मान बढ़ा है. हमारे लड़के बेकसूर हैं.

सलमान के पिता शकील अहमद ने कहा कि इस फैसले से हमारे ऊपर से कलंक हट गया है. इसकी हमें खुशी हैं. एक अन्य परिजन ने कहा कि पूरे संजरपुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे आजमगढ़ के लिए खुशी की बात है. इसको एक राजनीतिक स्टंट बना दिया गया था. आतंक की नर्सरी और आतंकगढ़ जैसी शब्दावली यहां गढ़ी गई थी. इसका बाकायदा बहुत आक्रामक प्रचार किया गया.इसका पॉलीटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है.

ADVERTISEMENT

यह भी पढ़ें...

इनपुटः राजीव कुमार, यूपी तक

जयपुर ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, यहां जानिए पूरी डिटेल

ADVERTISEMENT

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT