जयपुर ब्लास्ट मामलाः आरोपियों को हाईकोर्ट ने किया बरी, निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा

Jai Kishan

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फोटो: राजस्थान हाइकोर्ट की वेबसाइट से लिया गया है.
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Rajasthan News: साल 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर बम ब्लास्ट मामले में निचली अदालत में दोषी करार दिए गए चारों आरोपियों को बरी कर दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपी शाहबाज़ ने एक आरोपी को मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.

गौरतलब है कि जिला कोर्ट ने इन आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. दरअसल, इन सभी आरोपियों को जयपुर की जिला कोर्ट ने दिसंबर 2019 में मौत की सजा सुनाई गई थी.

मो. सलमान, मो. सैफ, सरवर आजमी और सैफुर रहमान अंसारी को ब्लास्ट का दोषी माना था. इस मामले में शाहबाज को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को राज्य सरकार ने भी चुनौती दी थी. राज्य सरकार की ओर से दायर इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है.

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