अलवर (Alwar News) के पॉस्को न्यायालय ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों को सजा सुनाई है. इस मामले में आरोप है कि दोनों भाइयों ने एक नाबालिग युवती को अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म (Rape News) की घटना को अंजाम दिया. लेकिन एक आरोपी को कड़ी सजा दी गई है. जबकि दूसरे को जमानत मिल गया. वारदात दर्ज होने के 1 साल के भीतर ही कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया.
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आरोपी चेतराम को 20 साल की सजा और 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. जबकि उसके भाई दयाराम को 3 साल की सजा और 5000 रुपए के जमाने से दंडित किया गया है. इसी दौरान न्यायालय में दयाराम के परिजनों ने जमानत की याचिका भी दायर की थी. याचिका को स्वीकार करते हुए दयाराम को जमानत दी गई. हालांकि आरोपी के परिजनों ने कहा कि वो उच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ जाएंगे.
ऐसे दिया वारदात को अंजाम
पॉस्को न्यायालय के सरकारी वकील ने बताया कि राजगढ़ की रहने वाली एक नाबालिग युवती को चेतराम नाम के युवक ने फोन करके बुलाया. उसके बाद चेतराम व उसके भाई दयाराम ने 8 तारीख से 15 तारीख तक नाबालिग को बंधक बना कर रखा व उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान आरोपी पीड़िता को अलग-अलग जगह लेकर गए. घटना को अंजाम देने के बाद रेप पीड़िता को वापस राजगढ़ क्षेत्र में छोड़कर चले गए. इसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना से परिजनों का अवगत कराया और घटना की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू की.
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