धौलपुर: किसान की पेड़ से बांधकर बेहरमी से हत्या का मामला; कोर्ट ने सुनाई यह कठोर सजा

Umesh Mishra

• 09:51 AM • 23 Dec 2022

Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पांच साल साल पुराने मामले में एक किसान की बेरहमी से मारपीट से हुई मौत के मामले में दो सगे भाइयों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. एडीजे कोर्ट ने दोनों सगे भाइयों को गैर […]

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Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पांच साल साल पुराने मामले में एक किसान की बेरहमी से मारपीट से हुई मौत के मामले में दो सगे भाइयों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. एडीजे कोर्ट ने दोनों सगे भाइयों को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है. साथ में दोनों अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया हैं. अर्थदंड में से एक लाख की राशि मृतक किसान की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे.

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एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि दिनांक 14 मार्च 2017 को बाड़ी उपखंड के गांव सुनीपुर के रहने वाले मृतक किसान सोहन सिंह मीणा अपनी पत्नी द्रौपती और बेटी के साथ खेतों पर काम करने जा रहा था. इस दौरान गांव के ही आरोपी गुमान सिंह और राजू मीणा पुत्रगण प्रीतम ने उनको एनएच ग्यारह बी पर रोक लिया और मारपीट करते हुए सोहन सिंह को बंधक बनाकर अपने घर पर ले गए.

जहां पेड़ से बांधकर उसकी बुरी तरह मारपीट की गई. इसके बाद में जब सोहन सिंह अचेत हो गया तो उसे अभियुक्तगण बाड़ी के सरकारी अस्पताल के बाहर पटक कर फरार हो गए. इस दौरान सोहन सिंह की मौत हो गई. जिसका मामला मृतक की पत्नी द्रौपती ने बाड़ी कोतवाली थाने में दर्ज कराया था और मामला बाड़ी एडीजे कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था.

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उक्त मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नीरज कुमार ने बहस सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों सगे भाई गुमान सिंह और राजू मीणा को आईपीसी की धारा 304(2) और 34 में दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ में दोनों अभियुक्तों को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है. अर्थदंड की राशि में से एक लाख रूपये मृतक किसान की पत्नी द्रौपती को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323,341 में भी दोनों अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार के अर्थदंड से दण्डित किया हैं. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.

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