नाबालिग को किडनैप कर कई शहरों में किया उसके साथ गंदा काम, अब कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा, जानें

Naresh Bishnoi

13 Apr 2023 (अपडेटेड: Apr 13 2023 1:15 PM)

Rajasthan Crime News: जालौर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने पहले भीनमाल से नाबालिग को किडनैप किया और फिर सांचौर, धानेरा (गुजरात) और अजमेर ले जाकर उसके […]

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Rajasthan Crime News: जालौर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने पहले भीनमाल से नाबालिग को किडनैप किया और फिर सांचौर, धानेरा (गुजरात) और अजमेर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. अजमेर में 2 दिन तक नाबालिग के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था.

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विशिष्ठ लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने भीनमाल थाने में 13 नवंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 16 साल की उनकी बच्ची 12 नवंबर को रात को शौच करने के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी. हर जगह तलाश की लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला.

बाद में भीनमाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बच्ची को दस्तयाब कर आरोपी सेवड़ी निवासी बरकत खां (25) को भी गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने भीनमाल थाने में आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.

बुधवार को कुल 19 गवाहों के बयान के आधार पर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने बरकत खान को दोषी मानते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास और 25000 के जुर्माने की सजा सुनाई. आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर आरोपी के कारावास की सजा एक साल और बढ़ जाएगी.

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