मां गई पीहर तो पिता ने 12 साल की बेटी के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी के मोबाइल से हुआ मामले का खुलासा

Satish Sharma

ADVERTISEMENT

rajasthantak
rajasthantak
social share
google news

Udaipur Rape Case: उदयपुर में गुरुवार को रिश्ते को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पिता ने 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी की पत्नी जब अपने पीहर गई थी तो पीछे से पिता ने घर में अपनी बेटी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

हैवानियत की हद पार कर देने वाला यह मामला शहर से 30 किमी दूर टीडी थाना क्षेत्र का है. इतना ही नहीं, आरोपी पिता ने वीडियो बनाकर बेटी को धमकाया और किसी को बताने पर चाकू से गला काटने की धमकी दी. वहीं, जब बच्चों ने अपने पापा के मोबाइल में वीडियोे देखे तो मां को बताया. आरोपी की पत्नी ये सब देखकर बेहोश ही हो गई.

पुलिस ने बेटी की मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को डिटेन कर लिया है. इस पूरे मामले की जांच गोवर्धन विलास थानाधिकारी को सौंपी गई है. टीडी थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि आरोपी पिता मजदूर है. वीडियो में रोते-बिलखते बेटी अपने पिता से दुष्कर्म नहीं करने की गुहार लगा रही है. जबकि उसका पिता डराते-धमकाते हुए दुष्कर्म करता नजर आ रहा है. पिता के धमकाने के बाद बच्ची इतनी सहम गई थी कि उसने पिता की इस करतूत पर डर की वजह से मुंह नहीं खोला.

ADVERTISEMENT

यह भी पढ़ें...

ऐसे हुए मामले का खुलासा
दरअसल, 15 मई को पति-पत्नी और उसके पांचों बच्चे शहर में भुवाणा स्थित अपने नाना-नानी के यहां आए हुए थे. तभी आरोपी पिता ने मोबाइल वहां किसी जगह रख दिया था. वह मोबाइल मामा की बच्ची ने गेम खेलने के लिए उठा लिया. फिर बच्चे मोबाइल की मेमोरी में फोटो-वीडियो देखने लगे तो उन्हें आरोपी का दुष्कर्म करते हुए वीडियो नजर आया. बच्चों ने तुरंत ये वीडियो पीड़िता के मामा-मामी को दिखाया. जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

आरोपी की पत्नी की मांग है कि उसके पति को फांसी दी जाए. ये आदमी समाज में रहने लायक नहीं है. महिला ने बताया कि उसकी चार बेटी हैं और सबसे छोटा बेटा ढाई साल का है. 12 साल की पीड़ित बेटी सबसे बड़ी है. मुझे कभी पति पर शक नहीं हुआ था, लेकिन वीडियो देखा तो मैं बेहोश हो गई. मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए.

ADVERTISEMENT

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की जेल, कोर्ट ने आर्थिक दंड की भी सुनाई सजा

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT