नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की जेल, कोर्ट ने आर्थिक दंड की भी सुनाई सजा

मनोज तिवारी

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Tonk Rape Case: टोंक जिले में नाबालिग के साथ रेप के मामले में 2 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है. दुष्कर्म के दोषी मेहबूब को 20 साल की सजा दी गई है. मामला जिले के टोडारायसिंह थाना क्षेत्र का है. जहां एक किशोरी से मई 2021 में दुष्कर्म की घटना हुई. अब इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है.

विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त मेहबूब को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 45 हजार रूपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. पीड़िता की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने पैरवी की. पीड़िता की ओर से पेश 18 गवाह और 32 दस्तावेज के आधार पर अभियुक्त मेहबूब का जुर्म प्रमाणित मानते हुए सजा. 

पीड़िता के पिता ने इस मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट पेश की. पुलिस के मुताबिक उसकी नाबालिग पुत्री जब रात्रि के समय घर पर सोई हुई थी, उसी समय मेहबूब नामक युवक उसका मुंह बंद कर उसे घर के पीछे बाड़े में ले गया. वहां उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद वहां से फरार हो गया. पीड़िता नें पुलिस को यह भी बताया था कि मेहबूब ने उसे डरा धमकाकर 3-4 बार और दुष्कर्म किया था.

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