Kanhaiyalal murder case: राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की गला रेत हत्या करने वाले आरोपियों की जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेशी हुई. मंगलवार को अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से एनआईए टीम कड़ी सुरक्षा के बीच कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची. जहां आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज के अलावा सभी 9 आरोपियों को 10 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं.
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एनआईए ने प्रथमदृष्टया गौस मोहम्मद और रियाज सहित आरोपी रियाज जब्बार,फरहाद शेख, आसिफ, मो. मोहसिन, वसीम अली, जावेद और मुस्लिम खान पर हत्या, अन्य धर्म, जाति को अपमानित और क्षति पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप भी माने हैं.
जिसके बाद एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों की 10 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाने के आदेश दिए. वहीं एनआईए कोर्ट अब 10 जनवरी को प्रसंज्ञान पर आदेश सुनाएगी. प्रसंज्ञान के आदेश के बाद कोर्ट की ओर से इन आरोपियों को चालान की प्रतिलिपि दी जाएगी.
गौरतलब है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से चार्जशीट पेश की गई है. एनआईए ने 28 जून 2022 को हुई इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 9 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या सहित 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 और 20 के तहत आतंकी गतिविधियों में आरोप तय किए हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए इन्हें फरार माना है.
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