जोधपुर: रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन खरीद-फरोख्त मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित

Ashok Sharma

21 Dec 2022 (अपडेटेड: Dec 21 2022 5:00 PM)

Rajasthan High Court News: राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर के जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की एकलपीठ में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की साझेदारी वाली स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी की याचिका पर बुधवार को आखिरकार सुनवाई पूरी हो गई. मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अनुमान जताया जा रहा […]

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Rajasthan High Court News: राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर के जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की एकलपीठ में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की साझेदारी वाली स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी की याचिका पर बुधवार को आखिरकार सुनवाई पूरी हो गई. मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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अनुमान जताया जा रहा है कि मामले पर गुरुवार को अदालत का फैसला आ सकता है. एकलपीठ में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर ने प्रवर्तन निदेशालय की जांच को चुनौती दी है. बचाव पक्ष की ओर से मुख्य रूप से अपनी याचिका में जो सवाल खडे़ किए हैं उनपर यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से जवाब दिया गया.

उसके बाद बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने रॉबर्ट वाड्रा की ओर से पैरवी करते हुए पक्ष रखा. मामले में यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी व उनके सहयोगी सीनियर काउंसिल भानुप्रकाश बोहरा ने पक्ष रखा.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में गुरूवार तक फैसला सुरक्षित रखा है. बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 के तहत साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच कर रहा है. ईडी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे कंपनह के साझेदार रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मारीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अदालत पूर्व में ही रोक लगा चुका है.

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